Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: बिहार सरकार ने अपने राज्य में निवास करने वाली सभी कन्याओं की शादी करने के लिए और शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है।
बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत अब गरीब परिवार की बेटियों की शादी भी धूमधाम से संपन्न हो सकेगी, क्योंकि सरकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। कमजोर और गरीब परिवार अब अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक स्थिति की परवाह किए कर सकते हैं।
अगर आप भी बिहार के रहने वाले नागरिक हैं और आपकी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यहां पर हम आपको योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?
बिहार में रहने वाले नागरिकों के लिए सरकार ने यह कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवार और गरीब परिवार की बालिकाओं की शादी के लिए सरकार ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिस बालिका की शादी हो रही है, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है और जिस लड़के के साथ शादी हो रही है, उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत जो भी सहायता राशि है, वह सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि की वजह से बाल विवाह जैसे अपराधों पर रोक लगती है। साथ ही, सरकार इस योजना के अंतर्गत दहेज जैसी गंभीर समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रही है। योजना के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन किया जा सकता है।
श्रम कार्ड धारको को मिलेगा हर महीने 1000 रुपये, ऐसे करे आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य
कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह जैसे अपराध पर रोक लगाना है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें बालिका के पढ़ाई-लिखाई पूरी होने के बाद जब उसकी शादी की जाती है, तो ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
गरीब महिलाओं को मिलेगी सिलाई मशीन, मिलेंगे 15000 रूपये, ऐसे करे आवेदन
कन्या विवाह योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, उनकी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार को ₹51,000 की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वह अपनी बेटी की शादी में उपयोग कर सकते हैं।
- बीपीएल, एससी, एसटी परिवार की बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले लाभ दी जाती हैं।
- योजना की वजह से बाल विवाह जैसे अपराध पर रोक लग जाती है, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए, शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद ही की जाएगी।
- अगर कोई भी परिवार दहेज लेता है अथवा देता है, तो इस योजना का लाभ उसको कभी नहीं मिलता है। इसकी वजह से दहेज प्रथा पर रोक लगाने में मदद मिलती है।
- योजना के अंतर्गत जो भी सहायता राशि है, वह सीधे ही लाभार्थी कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
सभी वृद्ध नागरिकों को मिलेगा पेंशन, यहां से जाने पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
- कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाता है, जो बिहार के मूल निवासी हैं।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली बालिका की शादी से पहले 18 वर्ष से अधिक उम्र होना जरूरी है।
- गरीब परिवार और बीपीएल परिवार की बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- जिस लड़के के साथ बालिका की शादी हो रही है, उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बालिका की जन्मतिथि
- आय प्रमाण पत्र
- दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply 2024
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, आपको अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा ब्लॉक ऑफिस में जाना होगा। यहां से आपको कन्या विवाह योजना का आवेदन फार्म प्राप्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी दर्ज करके, दस्तावेजों के साथ में आपको इस कार्यालय में जमा करवा देना है।
जब आपका आवेदन फार्म विभाग को प्राप्त हो जाता है, तो इसमें सभी दस्तावेजों और आवेदन फार्म का सत्यापन किया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाता है और लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सहायता राशि क्रेडिट कर दी जाती है।