Sponsorship Yojana : अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ इस आर्टिकल में अंत तक बने रहना होगा। क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की स्पॉन्सरशिप योजना क्या है, लाभ और विशेषता, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करेंगे के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।
इसके बाद आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।
Sponsorship Yojana क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे बच्चों को सरकार के द्वारा मदद की जाती है, जिनके माता-पिता ऐसी स्थिति में नहीं है। जो अपने बच्चों की सही से देखभाल कर सके और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें या फिर बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई हो। ऐसे परिवार के गरीब बच्चों की देखभाल के लिए सरकार हर महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता देती है, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अवैध रूप से होने वाली बाल तस्कीरी, बाल विवाह और बाल श्रम को भी रोका जाता है। सरकार के द्वारा इसमें ऐसे बच्चों को भी शामिल किया गया है, जो किसी कारणवश पढ़ाई करने में असमर्थ है।
Sponsorship Yojana 2024 Highlights
योजना का नाम | Sponsorship Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 12 दिसंबर 2023 |
योजना को शुरू किया | राज्य सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई और अन्य खर्चो के लिए आर्थिक सहायता देना। |
योजना से लाभार्थी | 18 वर्ष की उम्र के अनाथ और गरीब बच्चे |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Sponsorship Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देना है जो अनाथ है या जिनके माता-पिता कोई भी काम नहीं करते हैं।
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स्पॉन्सरशिप योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के तहत अनाथ बच्चों का ₹4000 की प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को लाभ दिया जाता है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है।
- ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने माता-पिता से बिछड़ गए हैं, उन्हें हर महीने सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
स्पॉन्सरशिप योजना की पात्रता
- आवेदन करने वाले बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है या मां तलाकशुदा है।
- ऐसे बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं।
- ऐसे बच्चे जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षा से मुक्त कराया गया है, ऐसे बच्चे भी पात्र पाए जाएंगे।
- ऐसे बच्चे जिन्हें पुनर्वास या आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभिभावक की वार्षिक आय 72000 और शहरी क्षेत्र में रहने वाले अभिभावक की वार्षिक आय 96000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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Sponsorship Yojana किसके लिए है
स्पॉन्सरशिप योजना उत्तर प्रदेश के ऐसे 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है। ऐसे बच्चों को सरकार प्रति महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता देगी।
स्पॉन्सरशिप योजना के लिए जरूरी Documents
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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Sponsorship Yojana Online Registration कैसे करें
- स्पॉन्सरशिप योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के बाल संरक्षण जिला प्रोविजन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में जाने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना होगा।
- उसके बाद इस आवेदन फार्म में आपको सभी जानकारी को पढ़ने के बाद इन्हें भर देना होगा।
- सभी जानकारी को अच्छी तरीके से भरने के बाद आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना होगा।
- और इस आवेदन फार्म में जहां-जहां हस्ताक्षर करने हैं बच्चे को अपने हस्ताक्षर देने होंगे।
- उसके बाद स्पॉन्सरशिप योजना के आवेदन पत्र के साथ आपके बच्चे के आवश्यक दस्तावेज जैसे माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्था में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आदि को संलग्न कर देना होगा।
- इसमें बच्चों को अपना खुद का बैंक खाता लगाना होगा।
- फिर आपको इस आवेदन फार्म में लगाए गए दस्तावेजों को बाल संरक्षण जिला प्रोविजन अधिकारी के पास कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- उसके बाद प्रोविजन अधिकारी आपके आवेदन फार्म को लगाई गई दस्तावेज की जांच करेगा।
- अगर जांच सही पाई जाती है, तो बच्चे के बैंक खाते में हर महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी।